सरकारी विभागों में संपत्ति स्थानांतरण नियम – GF&AR Rule 325 संशोधन (2025)
क्रमांक: प.1 (4) वित्त/साविलेनि/2006
जयपुर, दिनांक: 22.04.25
आदेश
विषय: सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के खण्ड-1 के भाग-1 में संशोधन ।
राज्यपाल महोदय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के खण्ड-1 के भाग-1 में निम्न संशोधन करने के आदेश एतद्वारा प्रदान करते हैं:-
The existing sub-rule (1) and (2) of Rule 325 of GF&AR Part-I shall be substituted as under :-
Rule 325: Transfer of Government land or buildings to Departments:
(1) Transfer to or from one Government department to other Government Department. When any land or building is transferred from one department of Government to another, the transfer shall be free of all charges.
- (a) In case of property (both movable and immovable) of all Government schools which are not in use or defunct due to rationalisation, then the District Collector of concerned district where the said property is situated, can transfer this property to other Government Departments.
- (b) In case of transfer of property other than above clause (a), then permission of concerned Administrative Department is required.
(2) When the property is transferred to or from any PSU/Company/Board/University/Local Body/Aided Institute than the allotment of land to and recovery of cost of buildings shall be at the market value.
Note: Market value means as the price which the land etc. would fetch if sold in the open market subject to the ground rent or assessment shown against it in the revenue registers or if not shown in the register, the ground rent or assessment levied at the rate at which ground rent or assessment is actually being levied on similar lands in the neighborhood.
आज्ञा से।
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राजस्थान सरकार – वित्त विभाग
क्रमांक: प.1 (4) वित्त/साविलेनि/2006
दिनांक: 22.04.2025
आदेश
विषय: सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों (GF&AR) के खण्ड-1, भाग-1 में संशोधन।
राज्यपाल महोदय द्वारा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के खण्ड-1, भाग-1 के नियम 325 की उप-नियम (1) एवं (2) में निम्नानुसार संशोधन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:
नियम 325: किसी शासकीय विभाग को अथवा उससे भूमि या भवन का स्थानांतरण
- एक शासकीय विभाग से किसी अन्य शासकीय विभाग को भूमि/भवन का स्थानांतरण:
जब किसी शासकीय विभाग से किसी अन्य शासकीय विभाग को भूमि या भवन स्थानांतरित किया जाता है, तो यह निःशुल्क (Free of all charges) किया जाएगा।
- (a) यदि कोई शासकीय विद्यालय किसी पुनर्संयोजन (rationalisation) के कारण अप्रयुक्त या बंद हो चुका है, तो संबंधित ज़िले के जिला कलेक्टर द्वारा उस संपत्ति (चल और अचल दोनों) को अन्य शासकीय विभाग को स्थानांतरित किया जा सकता है।
- (b) उपरोक्त (a) बिंदु के अतिरिक्त किसी अन्य संपत्ति के स्थानांतरण के लिए संबंधित प्रशासनिक विभाग की अनुमति आवश्यक होगी।
- PSU/Company/Board/University/Local Body को संपत्ति का स्थानांतरण:
जब कोई संपत्ति किसी शासकीय विभाग से किसी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, कंपनी, बोर्ड, विश्वविद्यालय, स्थानीय निकाय या अनुदानित संस्था को स्थानांतरित की जाती है या प्राप्त की जाती है, तो भूमि का आवंटन एवं भवनों की लागत की वसूली बाजार मूल्य (Market Value) पर की जाएगी।
नोट: Market Value से अभिप्राय उस कीमत से है, जो संबंधित भूमि आदि को खुले बाजार में बेचने पर प्राप्त हो सकती है, जो राजस्व अभिलेख में दर्ज भू-भाड़े या आकलन के अधीन होगी। यदि अभिलेख में दर्शाया नहीं गया है, तो वह दर लागू होगी जो आसपास की समान भूमि पर वास्तविक रूप से वसूली जा रही है।
आज्ञा से,
वित्त विभाग, राजस्थान सरकार
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🔤 प्रशासनिक शब्दावली – सरल अर्थ सहित (Word Cards)
शब्द |
सरल अर्थ |
Transfer |
स्थानांतरण |
Defunct |
जो अब उपयोग में नहीं है |
Rationalisation |
सुधार/पुनःसंरचना की प्रक्रिया |
Assessment |
मूल्यांकन या कर निर्धारण |
Administrative Department |
प्रशासनिक विभाग |
Ground Rent |
भूमि पर लगने वाला किराया/कर |
Market Value |
खुली बाजार में संपत्ति का मूल्य |
Allotment |
आवंटन |
📝 सुझाव: इन शब्दों को अपने नोट्स या सरकारी पत्र व्यवहार की तैयारी में उपयोग करें।
📘 5 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर – शासनिक आदेश और शब्दों पर आधारित
-
प्रश्न 1: शासनिक नियमों के अनुसार जब एक विभाग से दूसरे विभाग में सरकारी भूमि का स्थानांतरण होता है, तो क्या शुल्क लिया जाता है?
उत्तर: नहीं, जब सरकारी भूमि एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित होती है तो यह निशुल्क होता है।
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प्रश्न 2: यदि कोई विद्यालय ‘Defunct’ हो गया है, तो उसकी संपत्ति किस अधिकारी द्वारा स्थानांतरित की जा सकती है?
उत्तर: संबंधित ज़िले के जिला कलेक्टर द्वारा अन्य सरकारी विभाग को स्थानांतरित की जा सकती है।
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प्रश्न 3: ‘Market Value’ का क्या अर्थ होता है शासनिक संदर्भ में?
उत्तर: वह मूल्य जो भूमि/संपत्ति को खुली बाजार में बेचने पर प्राप्त हो सकता है।
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प्रश्न 4: जब संपत्ति किसी विश्वविद्यालय, बोर्ड या लोक निकाय को ट्रांसफर की जाती है, तो किस दर से लागत वसूली जाती है?
उत्तर: ऐसी स्थिति में भूमि का आवंटन एवं भवन लागत बाज़ार दर (Market Value) पर की जाती है।
-
प्रश्न 5: GF&AR Part-I का Rule 325 किन विषयों से संबंधित है?
उत्तर: यह नियम सरकारी भूमि या भवनों के विभागों के बीच स्थानांतरण की प्रक्रिया से संबंधित है।
📚 सीखें और साझा करें – सरकारी आदेशों की समझ आपकी दक्षता बढ़ाती है।
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